यदि तोर डाक सुने केऊ ना आशे, तबे एकला चालो रे, एकला चालो, एकला चालो, एकला चालो।

Tuesday, September 16, 2014

पूर्वोत्तर की गांधी

इरोम शर्मिला 

मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफ्सपा)  हटाने की मांग को लेकर पिछले 14 वर्षों से भूख हड़ताल कर रहीं इरोम शर्मिला को मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहा तो किया गया, लेकिन दूसरे ही दिन आत्महत्या की कोशिश के आरोप में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि शर्मिला के ऊपर आत्महत्या का कोई मामला नहीं बनता. बावजूद इसके राज्य सरकार ने शर्मिला पर वही आरोप दोबारा लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. यह राज्य सरकार की कौन-सी रणनीति है, यह कह पाना मुश्किल है. लेकिन, पिछले 14 वर्षों से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी ने शर्मिला से बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया. राज्य सरकार की ज़्यादती का आलम यह कि दोबारा गिरफ्तार किए जाते वक्त पुलिस उन्हें इस तरह खींच-घसीट कर ले गई, जैसे वह किसी शातिर और दसियों मुकदमों में वांछित अपराधी को ले जा रही हो. गिरफ्तारी के दौरान शर्मिला को काफी चोटें आईं. सवाल यह उठता है कि सरकार को ऐसी कार्रवाई की आख़िर क्या ज़रूरत पड़ी? शर्मिला की शारीरिक एवं मानसिक हालत का अंदाजा किए बगैर उनके साथ इस तरह का बर्ताव आख़िर क्या बताता है? राज्य के गृह मंत्री गाइखांगम के अनुसार, मेडिकल टीम ने कहा कि शर्मिला की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, चार-पांच दिनों के अंदर उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने की आशंका है, इसलिए उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना ज़रूरी हो गया है. यह जान-बूझकर की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूरन उठाना पड़ा.

कब से शुरू हुआ था अनशन

2 नवंबर, 2000 को असम राइफल्स के जवानों ने इंफाल से सात किमी दूर मालोम बस स्टैंड पर 10 बेकसूर लोगों को गोलियों से भून डाला. घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें अगले दिन स्थानीय अख़बारों में छपीं. मरने वालों में 62 वर्षीया महिला लिसेंगबम इबेतोमी और 18 वर्षीय सिनाम चंद्रमणि भी शामिल थे. चंद्रमणि 1988 में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार पा चुका था. इस घटना से विचलित होकर 28 वर्षीया शर्मिला ने 4 नवंबर को सत्याग्रह शुरू कर दिया.


कौन है शर्मिला 

इरोम चनु शर्मिला का जन्म 14 मार्च, 1972 को इंफाल के कोंगपाल में हुआ था. वह सामाजिक कार्यकर्ता एवं कवयित्री हैं. इंफाल के पशु चिकित्सालय में काम करने वाले एक अनपढ़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सबसे छोटी बेटी शर्मिला हमेशा से अकेले रहना पसंद करती थीं. कक्षा में वह सबसे पीछे बैठती और अच्छी श्रोता थीं. घर में आठ बड़े भाई-बहन और थे. जब शर्मिला का जन्म हुआ, तो उनकी 44 वर्षीया मां इरोम सखी का दूध सूख चुका था. जब शाम होती और गांव अंधेरे में डूबने लगता, तो शर्मिला रोना शुरू कर देती थीं. उनके सामने से हटने के लिए मां को निकट स्थित किराने की दुकान पर जाना पड़ता था, ताकि भाई सिंहजीत अपनी छोटी बहन को गोद में उठाकर पड़ोस की किसी महिला के पास दूध पिलाने ले जा सके. शर्मिला के भाई सिंहजीत का मानना है कि शायद इस तरह वह उन सब माताओं के दूध का कर्ज चुका रही हैं. शर्मिला की इच्छाशक्ति हमेशा से असाधारण रही है. शायद इसीलिए वह सबसे अलग भी हैं. वह इंफाल के एक दैनिक हुयेल लानपाऊ में अपना नियमित कॉलम भी लिखती थीं. शर्मिला बचपन में मुर्गियां पालती और उनके अंडे बेचकर उनका पैसा वह नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय को दान कर देती थीं. इरोम स़िर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ी हैं. इसके बाद उन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए सोशल वर्क किया. शर्मिला को ब्रिटिश मूल के देसमोंड कोटिंहो से प्यार है, जिससे वह शादी करना चाहती हैं.

क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (1958)

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट संसद में 11 सितंबर, 1958 को पारित किया गया था. यह क़ानून पूर्वोत्तर के सात अशांत (डिस्टर्ब) राज्यों (असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नगालैंड) में लागू है. यह क़ानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार देने के लिए पारित किया गया था. जम्मू- कश्मीर में भी यह क़ानून 1990 से लागू है. अफ्सपा की आड़ लेकर सेना एवं सुरक्षाबलों द्वारा किसी को भी घर में घुसकर ढूंढना, किसी को भी शक के आधार पर पकड़ना और महिलाओं के साथ दुर्व्यहार करना आम बात हो गई है. यह क़ानून पहले असम और मणिपुर में लागू किया गया था, बाद में संशोधन करके 1972 में इसे पूरे पूर्वोत्तर (असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नगालैंड) में लागू कर दिया गया. अफ्सपा लागू होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर में फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, लूट और हत्या जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई. जब 1958 में अफ्सपा क़ानून बना, तो यह केवल राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन 1972 में हुए संशोधन के बाद इसे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. संशोधन के मुताबिक, किसी भी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर वहां अफ्सपा लागू किया जा सकता है. इस क़ानून के सेक्शन 4-ए के अनुसार, सेना किसी पर भी गोली चला सकती है और अपने बचाव के लिए शक को आधार बना सकती है. सेक्शन 4-बी के अनुसार, सेना किसी भी संपत्ति को नष्ट कर सकती है. सेक्शन 4-सी के अनुसार, सेना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और वह भी बिना वारंट के. सेक्शन 4-डी के अनुसार, सेना द्वारा किसी भी घर में घुसकर बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है. सेक्शन 6 के अनुसार, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना सेना के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. मणिपुर में राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2004 में कुछ इलाकों से यह क़ानून हटा दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं थी. जीवन रेड्डी कमेटी ने भी सरकार को संकेत कर दिया था कि यह क़ानून दोषपूर्ण है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है. इस क़ानून के चलते पिछले दो दशकों से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा बढ़ गई है. इस विवादास्पद क़ानून के विरोध में 10 सितंबर, 2010 को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं.

जीवन रेड्डी कमेटी
वर्ष 2004 में असम राइफल्स के जवानों ने थांगजम मनोरमा नामक महिला को हिरासत में लेकर पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी थे. रेड्डी कमेटी ने 6 जून, 2005 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में यह क़ानून हटाने की सिफारिश की, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रेड्डी कमेटी की सिफारिश नामंजूर कर दी. उन्होंने कहा कि अफ्सपा को डिस्टर्ब एरिया से हटाना कतई संभव नहीं है. 

1 comment:

KK Mishra of Manhan said...

सुन्दर आलेख